छपरा, मार्च 4 -- छपरा, नगर प्रतिनिधि। छपरा कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम दीपचंद पांडेय ने मंगलवार को हत्या मामले की सुनवाई पूरी की। रिविलगंज थाना में दर्ज प्राथमिकी के आरोपित रिवीलगंज के कचनार ग्राम निवासी विवाहिता के पति मिश्रीलाल माझी और सास गुलाबझड़ी देवी उर्फ बेबी देवी को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत सात वर्ष की सजा सुनायी गयी है। दस हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं अदा करने पर अतिरिक्त छह माह की सजा होगी। वहीं 498 (ए)के अंतर्गत तीन वर्ष की सजा सुनायी गयी है। पांच हजार रुपया अर्थ दंड लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा होगी।अभियोजन के ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्रनाथ सिंह और उनके सहायक सुशांत शेखर ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा। अभियोजन की ओर से कुल 9 गवाहों की गवाही न्याया...
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