संतकबीरनगर, नवम्बर 21 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के पत्नी को आत्महत्या करने के लिए विवश करने के आरोपी पति को अपराध स्वीकार करने पर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात दोषसिद्ध करार देते हुए एक वर्ष चार माह 19 दिन के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पति राहुल पर सजा के साथ तीन हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मामला कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के मगहर का था। प्रकरण में मृतका की मां ने 4 सितम्बर 2012 को अभियोग पंजीकृत कराया था। उसका आरोप था कि पुत्री की शादी आरोपी राहुल पुत्र राम सूरत मोहल्ला काजीपुर, नगर पंचायत मगहर थाना कोतवाली...