संतकबीरनगर, नवम्बर 19 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में पत्नी के फंदे से लटककर आत्म हत्या करने के लिए विवश करने के आरोपी पति का जमानत प्रार्थना पत्र जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। प्रकरण में मृतका की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया है। आरोपी पति पर अपने छोटे भाई टुनटुन के साथ मिलकर पत्नी को आत्महत्या करने के लिए विवश करने का आरोप लगाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मामला बखिरा थाना क्षेत्र के मोहल्ला मेड़रापार का है। प्रकरण में मृतका की मां कान्ती देवी पत्नी झीनक मोहल्ला अव्वल केवटलिया थाना मेंहदावल ने अभियोग पंजीकृत कराया है। उसका आरोप है कि पुत्री की शादी सोनू पुत्र राजकुमार मोहल्ला मेड़रापार थाना बखिरा के साथ की थी। विगत 5-6 वर्ष...
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