बस्ती, सितम्बर 25 -- बस्ती। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में दो आरोपितों को दस-दस वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एडीजीसी अरविंद पांडेय एवं प्राइवेट कौंसिल एसएन दुबे ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि नगर थानाक्षेत्र के एक पीड़िता का पिता ने थाने में तहरीर देकर कहा कि उसकी लड़की की उम्र घटना के वक्त 17 वर्ष थी। उसकी लड़की 14 सितम्बर 2016 को घर वापस आ रही थी। रास्ते में मटेरा गांव का अली अहमद उर्फ सन्तू बुरी नीयत से खींचकर गलत काम करने का प्रयास किया। शोर मचाने पर अली अहमद भाग गया। सूचना पर पुलिस ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा। दूसरे दिन थाने पर जाते वक्त अतुल पाण्डेय...