संतकबीरनगर, फरवरी 3 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपी पति समेत चार आरोपियों को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। वादी को छोड़कर शेष साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे। आरोपी पति राम किशोर, ससुर नन्दू, सास समुन्द्रा, देवर राम जीवन व ननद कुसुम पर मृतका को आत्महत्या के लिए विवश करने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हुआ था। विचारण के दौरान सास की मृत्यु हो गई। मामले में पति समेत सात आरोपियों के विरुद्ध दहेज हत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित कुमार उपाध्याय ने बताया कि मामला ग्राम बस्ती बस्ता थाना दुधारा का था। प्रकरण में मृतका के पिता मुकुट यादव पुत्र राम अधारे ग्राम बनौली थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर ने अभियोग पंजीक...