हाथरस, सितम्बर 9 -- आत्महत्या के लिए उकसाने में पति को पांच साल की सजा -(A) हाथरस। न्यायालय ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। एडीजीसी शिवेन्द्र चौहान के मुताबिक जनपद एटा के थाना जैंथरा के गांव रूप धनी निवासी जितेंद्र कुमार ने थाना हाथरस गेट में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि मेरी बहन की शादी योगेश पुत्र राम खिलाड़ी निवासी ग्राम रुहेरी थाना हाथरस गेट के साथ लगभग 6 वर्ष पूर्व हुई थी। ससुराल वालों ने उत्पीड़न किया। इस वजह से दुखी होकर उसने 28 मई 2008 को समय करीब शाम 7:00 बजे आग लगा ली। अस्पताल में उपचार के दौरान 9 जून 2008 को उसकी बहन की मृत्यु हो गई। इस मामले में मुकदमा दर्ज...
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