बुलंदशहर, मई 8 -- एडीजे कोर्ट ने शादी के 15 वर्ष बाद भी बच्चा ना होने पर दूसरी शादी करने से नाराज पत्नी की जलकर हुई मृत्यु में आत्म हत्या के लिए उकसाने के दोषी पति को 10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाकर जेल भेजा है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि अलीगढ़ जनपद के थाना अतरौली क्षेत्र के गांव नौअरी भोजपुर निवासी विजय कुमार मथुरिया पुत्र वीरेंद्र कुमार ने 30 अप्रैल 18 को डिबाई कोतवाली में तहरीर देकर अवगत कराया कि उसकी बहन सुनीता की 15 वर्ष पूर्व प्रेमपाल पुत्र रामजीलाल निवासी गांव कुमरौआ थाना डिबाई के साथ शादी हुई थी। 15 साल तक उसकी बहन सुनीता को कोई बच्चा ना होने पर प्रेमपाल ने अपनी पत्नी की मर्जी के खिलाफ बृजेश नामक महिला से दूसरी शादी कर ली। वह पूर्व पति का एक बच्चा भी साथ लेकर आई थी। दूसरी शादी के बाद सुनीता के सस...