बिजनौर, नवम्बर 14 -- कोर्ट संख्या 4 के न्यायाधीश अपर जिला जज निजेन्दर कुमार ने मंगेतर से फोन पर शादी में होने वाले लेनदेन को लेकर प्रताड़ित करने और उसे आत्महत्या करने लिए मजबूर करने के मामले में नजीबाबाद के नाजिर को दोषी पाकर उसे 4 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी अजीत पंवार ने बताया कि किरतपुर के मोहल्ला बुद्वपाडा के साजिद पुत्र हमीद ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसने अपनी लड़की खुशनुमा का रिश्ता नजीबाबाद के मोहल्ला हवेली स्थित नाजिर पुत्र अनवर से घटना के चार महीने पहले तय किया था। इस दौरान साजिद का दामाद नाजिर उसकी बेटी खुशनुमा से फोन पर शादी में होने वाले लेनदेन की बातों को लेकर तंग परेशान करता था। आरोपी है कि कभी गाड़ी को बोलता तो कभी जेवर की मांग के लिए बोलता था। इसी बात क...