शाहजहांपुर, अप्रैल 30 -- शाहजहांपुर। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दो दोषी को कोर्ट ने दस वर्ष की सजा सुनाई, साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला खुटार थाना क्षेत्र के एक गांव का है। शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बताया कि वादनी के पिता ने तहरीर देकर बताया कि उनकी पुत्री उम्र 16 वर्ष से नितेश व देवनारायण आए दिन छेड़छाड़ करते थे, जिससे उनकी पुत्री की पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गई। पुत्री इस कारण डिप्रेशन में चली गई और उसने जहर खा लिया, जिससे उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना, इसके बाद कोर्ट ने तथ्य व साक्ष्यों के आधार पर दोषी नितेश व देव नारायण को 10 वर्ष की सजा सुनाई।

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