बस्ती, मार्च 1 -- बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पति को दोषी मानते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास, 56 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दो वर्ष नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता कमलेश चौधरी व जयगोविंद सिंह ने अदालत को बताया कि हर्रैया थानाक्षेत्र के डहडा मिश्र गांव की सुमन पत्नी रामतेज ने थाना हर्रैया में केस दर्ज कराया था। वादी की बेटी नीता (24) की शादी धर्मेन्द्र निवासी ग्राम बेलाड़े शुक्ल के साथ की थी। दामाद दहेज लाने का दबाव बना रहा था। 26 मार्च 2019 को दामाद धर्मेंद्र ने नीता को जान से मार दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विवेचना में आत्महत्या के लिए उकसाने की बात सामने आई।

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