सिद्धार्थ, अगस्त 31 -- सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1 मोहम्मद रफी ने आत्महत्या के लिए उकसाने के तीन आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अंकुर पुत्र भरतलाल, प्रीती पुत्री भरतलाल, भरतलाल पुत्र भगवती प्रसाद निवासी गौरा चौकी थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के खिलाफ 2021 में भवानीगंज थाना में धारा 306, 201, 504, 506 में केस दर्ज था। इसी मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1 मोहम्मद रफी ने तीनों आरापियों पर आरोप सही पाए जाने पर पांच-पांच साल की सजा सुनाई। आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने की।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...