नई दिल्ली, मार्च 26 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आप नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस ज्योति सिंह ने भारत के चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को भी नोटिस जारी किया, जहां से आतिशी ने चुनाव जीता था। कोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 30 जुलाई को सूचीबद्ध किया है। सुनवाई के दौरान, भारत के चुनाव आयोग और रिटर्निंग अधिकारी के वकील ने याचिका में उन्हें पक्षकार बनाए जाने पर आपत्ति जताई। कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा की याचिका में आतिशी के चुनाव को चुनौती दी गई है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने और उनके चुनाव एजेंटों ने चुनावों के दौरान भ्रष्ट आचरण का प्रयोग...