नई दिल्ली, मई 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने शु्क्रवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्रियों आतिशी और अरविंद केजरीवाल पर आपराधिक मानहानि मामले की कार्यवाही पर रोक बढ़ा दी। दोनों नेताओं पर 2018 में दिल्ली की मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम कथित तौर पर हटाए जाने के बारे में टिप्पणी करने का आरोप है। भाजपा नेता राजीव बब्बर ने शिकायत दर्ज कराने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा था, इसलिए जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और राजेश बिंदल की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर मामले में उनसे जवाब मांगा था। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही पर रोक रहेगी। अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख क...