बुलंदशहर, अक्टूबर 11 -- एसडीएम प्रतीक्षा पांडेय ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और एनजीटी के मानकों के दृष्टिगत जिले में आतिशबाजी की बिक्री पर रोक है। इसी के चलते जिलाधिकारी के निर्देश पर क्षेत्र में निरीक्षण किया गया। खुर्जा तहसील क्षेत्र में दो लाइसेंस धारक हैं, जिनकी वैधता समाप्त हो गई है। ऐसे में उनके आतिशबाजी बेचना सख्त मना है। दोनों जगह निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए।

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