नई दिल्ली, सितम्बर 18 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (एक्यूआईएस) ट्रेनिंग मॉड्यूल मामले में रांची निवासी डॉ. इश्तियाक और अन्य आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया है। पुलिस ने इसी वर्ष फरवरी में मूल आरोपपत्र दाखिल किया था। बाद में पूरक आरोपपत्र के साथ अभियोजन स्वीकृति भी दाखिल किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर की अदालत ने अभियोजन स्वीकृति दाखिल होने के बाद आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। साथ ही पुलिस को आदेश दिया कि वह आरोपियों को मूल और पूरक आरोपपत्र की कॉपी उपलब्ध कराएं। मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। यूएपीए की धाराओं में दाखिल किया आरोपपत्र पुलिस ने मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) की धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया ह...