नई दिल्ली, अगस्त 7 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने रांची निवासी डॉ. इश्तियाक अहमद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। इश्तियाक आतंकी संगठन एक्यूआईएस झारखंड प्रशिक्षण मॉड्यूल मामले में आरोपी हैं। वह इस मॉड्यूल का कथित सरगना है। आरोपी इस आधार पर नियमित जमानत की मांग कर रहा है कि वह अगस्त 2024 से हिरासत में हैं। उस पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंज़ूरी नहीं मिली है। न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की पीठ ने आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे को इतनी लापरवाही से नहीं लिया जाना चाहिए। पीठ ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अमित अहलावत ने नोटिस स्वीकार कर लिया है। सरकारी वकील ने जांच अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) राहुल द्वा...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.