पटना, जुलाई 16 -- उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी करने पर जिला उपभोक्ता आयोग पटना ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने एक ऑटोमोबाइल्स और जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) पटना को न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से आयोग में हाजिर होने का निर्देश दिया है बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि उनके विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 72 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पटना के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा और सदस्य रजनीश कुमार ने यह आदेश दिया है। शिकायतकर्ता मिथिलेश्वर कुमार ने आयोग में शिकायत (सीसी नंबर-142/2020) दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने डीलर से हीरो होंडा पैशन प्रो (डीआरएस 135) बाइक खरीदी, लेकिन आठ वर्षों के बाद भी उन्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला। आयोग ने 27 मई और 15 मई 2025 को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया ...
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