मुजफ्फरपुर, जुलाई 3 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। ब्रह्मपुरा थाना के बृजबिहारी गली से आठ साल पहले लापता बुजुर्ग यमुना साह की अब तक बरामदगी नहीं हो सकी है। इसको लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने ब्रह्मपुरा थानेदार और आईओ को गुरुवार को सदेह हाजिर होने का आदेश दिया है। इस सुनवाई में एसएसपी को वर्चुअल रूप से शामिल होने का आदेश दिया गया है। दिलीप कुमार ने ब्रह्मपुरा थाने में पांच जून 2016 को अपने पिता यमुना साह के अपहरण की एफआईआर कराई थी। इसमें दिलीप ने अपनी बहन और बहनोई को नामजद किया था। अब तक इस केस में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और बुजुर्ग का भी सुराग नहीं मिला है। वर्ष 2022 में दिलीप ने मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए बीते 26 जून को न्यायमूर्ति ने पुलिस अधिका...