बदायूं, जनवरी 28 -- अपर सत्र न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने आठ साल पहल की गई हत्या के आरोप में दो परिवार के पांच भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दो दोषियों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना व तीन पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया। एडीजीसी ओम पाल कश्यप के मुताबिक बरेली जिले के थाना भमोरा के गांव रुद्रपुर मजरा नौरंगपुर निवासी दिनेशवती की ओर से दर्ज कराए मुकदमे में कहा गया है कि 26 दिसंबर 2017 को उसके पति महीपाल सिंह, देवर संतोष व अजयपाल तीनों लोग बाइक पर सवार होकर हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव हर्रेनगला में उसके भाई की ससुराल में दसवां संस्कार में शामिल होने गए। थाना मूसाझाग के गांव कौर निवासी कुंवरपाल जो कि उसके गांव में रहते हैं, वह भी दसवां में शामिल होने गए। कुंवरपाल के पिता की हत्या में उसके पति व गांव के अन्य ...