वाराणसी, नवम्बर 19 -- वाराणसी, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (पॉस्को ऐक्ट) विनोद कुमार की अदालत ने मंगलवार को आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में रामनगर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर निवासी इरशाद को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। 11 महीने के अंदर दोषी को सजा सुनाने का वाराणसी का यह पहला मामला है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी संदीप कुमार ने पक्ष रखा। बच्ची के पिता ने रामनगर थाने में 24 दिसंबर-2024 को बेटी की गुमशुदगी की शिकायत की थी। बताया कि उनकी बेटी शाम 6:30 बजे घर से पास की दुकान पर सामान लेने गई थी, उसके बाद नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। 25 दिसंबर की सुबह बहादुरपुर स्थित सरकारी स्कूल के परिसर में बोरी भरकर फेंकी गई बच्ची की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। इसके बाद प...
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