वाराणसी, दिसम्बर 2 -- वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो ऐक्ट, प्रथम) विकास श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में जंसा निवासी श्यामसुंदर उर्फ सुक्खू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आदित्य नारायण सिंह ने पक्ष रखा। बच्ची की मां ने 23 जून 2023 जंसा थाने में केस दर्ज कराया था। आरोप था कि उसकी आठ वर्षीय बेटी को पड़ोसी श्यामसुन्दर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया, इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। बद्हवास हाल में घर पहुंची बच्ची ने परिजनों को आपबीती सुनाई। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत में अभि...