संतकबीरनगर, फरवरी 15 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। आठ वर्षीय अवयस्क बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए 11 वर्ष के सश्रम कारावास का सजा सुनाया। कोर्ट ने आरोपी प्रदीप पर सजा के अतिरिक्त विभिन्न धाराओं में 15 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण 15 हजार रुपए की धनराशि पीड़ित को देने का भी फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नालसा प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत पीड़ित को 10 हजार रुपए का प्रतिकर देने का भी निर्णय दिया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल, सत्येन्द्र शुक्ल, अनिल कुमार सिंह व सत्य प्रकाश गुप्ता ने बताया कि प्रकरण दुधारा था...
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