नई दिल्ली, फरवरी 17 -- फास्टैग से टोल पार करने वाले वाहन चालकों के लिए सोमवार यानी आज से नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है। अगर किसी का फास्टैग किन्ही कारणों से बंद या इनएक्टिव पड़ा है तो टोल बूथ पार करने से 60 मिनट पहले उसे रिचार्ज करवाना पड़ेगा। यह काम टोल पार करने के 10 मिनट बाद भी किया जा सकता है। अगर चालक इसमें असफल रहता है तो उसे दोगुना टोल भुगतान करना होगा। नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ने हाल में नए नियम जारी किए थे, जो 17 फरवरी से लागू हो रहे हैं। इनका उद्देश्य टोल टैक्स वसूली को और आसान बनाना और टोल बूथ पर यातायात की आवाजाही को बेहतर बनाना है। नियमों के अनुसार, फास्टैग खाते में राशि कम होने, केवाईसी पूरी न होने या परिवहन विभाग के साथ किसी विवाद के चलते निष्क्रिय (ब्लैकलिस्ट) हो सकता है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि जुर्माने से बचने क...