बुलंदशहर, नवम्बर 14 -- उत्तर प्रदेश भवन व अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की संचालित योजनाओं का लाभ पाने के लिए निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। सहायक श्रमायुक्त डा. पल्लवी अग्रवाल ने बताया कि ऐसे श्रमिक जिनका पंजीकरण कार्ड बना है लेकिन नवीनीकरण चार वर्ष या उससे अधिक समय से नहीं कराया गया उन्हें फिर से मौका दिया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे श्रमिक शनिवार तक नवीनीकरण करा लें। इसके इसके बाद उन्हें मौका नहीं मिलेगा। श्रमिक अपना पंजीकरण व पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपना नवीनीकरण सीएससी ई-डिस्ट्रिक्ट सेंटर व सीएससी ईजीओवी सेंटर व बोर्ड की वेबसाइट से करा सकते हैं। नवीनीकरण न कराने वाले श्रमिक स्वत: निष्क्रिय सूची में शामिल हो जाएंगे और उनकी गणना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में नहीं की जाएगी।
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