गोपालगंज, नवम्बर 3 -- - मंगलवार को अपराह्न 06 बजे तक ही चुनावी प्रचार-प्रसार कर सकेंगे विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार और राजनीतिक दल - अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी सभा, जुलूस, बैठक व चौपाल का आयोजन नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी व राजनीतिक दल इंफो:- 48 घंटे पूर्व मतदान समाप्ति की अवधि के चुनावी प्रचार-प्रसार बंद करने का है प्रावधान गोपालगंज, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण में जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों में होनेवाले मतदान को लेकर मंगलवार को राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के चुनावी प्रचार-प्रसार की अवधि समाप्त हो जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान समाप्ति की अवधि के 48 घंटे पूर्व उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार-प्रसार बंद करना है। जिले के सभी छह विस सीटों पर गुरुवार को सुबह के 07 बज...