लखीसराय, जुलाई 9 -- लखीसराय, एक प्रतिनिधि। हलसी थाना क्षेत्र में पिता की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा पाए मनीष कुमार सहित दो अभियुक्तों की सजा को पटना उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया है। शुक्रवार 4 जुलाई 2025 को उच्च न्यायालय, पटना में क्रिमिनल अपील की सुनवाई न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में हुई। अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता कुमार जय और अंशुल तथा राज्य की ओर से प्रमेश्वर मेहता ने पक्ष रखा। अधिवक्ता कुमार जय ने बताया कि जिला न्यायालय लखीसराय द्वारा 16 अगस्त 2024 को साक्ष्य के आधार पर दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय ने प्रस्तुत तथ्यों और जिला न्यायालय में दर्ज गवाही को ध्यान में रखते हुए सजा को निलंबित कर दिया है। साथ ही आदेश दिया कि अभियुक्तों...