रामपुर, मई 10 -- सपा नेता आजम खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति खुर्द-बुर्द करने के आरोप में अजीमनगर थाने में दर्ज केस में गवाही को नहीं पहुंचे वादी राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार को अदालत ने जमानती वारंट जारी किए हैं। केस में 23 मई को सुनवाई होगी। तय नहीं हो सके आरोप रामपुर। आजम खां के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के केस में आरोप तय होने थे लेकिन, पत्रावली सेशन कोर्ट में होने के चलते कार्यवाही टल गई। एडीजीसी संदीप सक्सेना ने बताया कि सुनवाई 23 मई को होगी।

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