विधि संवाददाता, नवम्बर 5 -- Azam Khan Case: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान के खिलाफ रामपुर की सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण के केस में बहस पूरी हो गई है। अदालत ने निर्णय के लिए11 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। सपा नेता आजम खान वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी थे। इस दौरान सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में उन्होंने 23 अप्रैल को चुनावी सभा की थी। जिसके अगले दिन यानी 24 अप्रैल 2019 को सहायक रिटर्निंग आफीसर एवं तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने सिविल लाइंस कोतवाली में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें आरोप है कि इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर तल्ख टिप्पणी की थीं साथ ही मतदाताओं को भी उकसाया था। बाद विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिसका ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्र...
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