नई दिल्ली, अप्रैल 9 -- यूपी में सपा नेता आजम खान के बेटे सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम नहीं हो ही हैं। अब स्टांप शुल्क में हेराफेरी के मामले में सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म पर जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) कोर्ट ने मंगलवार को 3.70 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। डीएम कोर्ट का निर्णय आ गया है। डीएम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह राशि 1.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा की जाए। अब्दुल्ला आजम ने वर्ष 2019 और 2022 में सदर तहसील क्षेत्र में जमीनी खरीदी थी, जिसके अलग अलग तारीखों के स्टांप शुल्क कम अदा करने के मामले जांच कराई गई थी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने वर्ष 2019 और 2022 में सदर तहसील क्षेत्र में जमीनी खरीदी थी, जिसके अलग अलग तारीखों में चार बैनामा कराए गए थे। आरोप है कि उन्होंने आ...