नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की पत्नी तजीन फातमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान द्वारा कथित जाली जन्म प्रमाण पत्र मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग वाली अलग-अलग याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। उनकी याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए, मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश उनके वकील निजाम पाशा से पूछा कि वह दोषसिद्धि पर रोक कैसे लगा सकती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दुर्लभ मामलों में ही दोषसिद्धि पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आमतौर पर सजा का निलंबन किया जाता है। फातमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख...