रामपुर, फरवरी 13 -- सफाई मशीन चोरी मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पिता-पुत्र को जमानत दे दी है, लेकिन इसके बाद भी सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला सलाखों के पीछे ही रहेंगे। पिता-पुत्र की जोड़ी 18 अक्टूबर 2023 से जेल में है। उन्होंने 16 महीने से अधिक समय जेल में बिताया है। दोनों नगर पालिका परिषद रामपुर की सफाई मशीन की बरामदगी के मामले में आरोपी थे, जो मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के परिसर से बरामद की गई थी। बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में मोहम्मद आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान दोनों को जमानत दे दी। हालांकि, कई कानूनी बाधाओं के कारण उनकी रिहाई में अब भी देरी हो रही है। आजम खान के अधिवक्‍ता नासिर सुल्तान ने बताया कि जमानत मिलने के बावजूद दोन...