नई दिल्ली, सितम्बर 18 -- समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को एक हफ्ते में लगातार तीसरी राहत मिल गई है। रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे के मामले में जेल में बंद आजम खां की जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। इसके साथ ही आज़म खां पर दर्ज लगभग सभी मुकदमों में उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। इससे उनके जेल से जल्दी बाहर आने की उम्मीद है। आजम की ज़मानत अर्जी पर न्यायमूर्ति समीर जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। इससे पहले दस सितंबर को डूंगरपुर मामले में हाईकोर्ट ने आजम खां को जमानत दी थी। दो दिन पहले 16 सितंबर को अदालत की अवमानना के मामले में रामपुर की अदालत ने आजम को बरी किया था। आजम खां ने रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी ओर से...