संभल, जुलाई 11 -- सपा नेता आजम के खिलाफ थाना भोट में वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था केस बहजोई के इंस्पेक्टर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने की जिरह, गवाही पूरी रामपुर, विधि संवाददाता। सपा नेता आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में थाना भोट में दर्ज केस में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान मुकदमे के विवेचक इंस्पेक्टर विनोद कुमार मिश्रा कोर्ट में पेश हुए और गवाही दी। उनसे बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की जो पूरी हो गई। केस में सुनवाई 16 जुलाई को होगी। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भोट थाना क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा में आजम खां ने प्रशासनिक अधिकारी और संविधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ अमर्यादित बयानबाजी की थी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। उसके बाद वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी ने भोट थाने में केस दर्ज कराया था।...