रामपुर, जनवरी 17 -- एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से सात साल की सजा से दंडित सपा नेता आजम खां और उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की सेशन कोर्ट में अपील पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस की, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। अब दो पैनकार्ड मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। अभियोजन ने मामले में आपत्ति दाखिल की है। अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में बीते 17 नवंबर 2025 को अब्दुल्ला आजम और आजम खां को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल की अदालत ने सात साल कैद और 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए आजम खां और अब्दुल्ला आजम 19 नवंबर को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट पहुंच गए थे। उन्होंने अपने अधिवक्ता विनोद शर्मा और जुबैर अहमद खां के माध्यम से अलग-अलग अपील दाखिल की थीं। शुक्...
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