रामपुर, अप्रैल 18 -- रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज तीन अलग-अलग मामलों में दाखिल जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इन मामलों में शत्रु संपत्ति और हेट स्पीच से जुड़े दो केस शामिल हैं। वहीं गवाह को धमकाने के मामले में उनका जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। मालूम हो कि सपा नेता मोहम्मद आजम खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति प्रकरण में रिकार्ड में हेराफेरी करने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। इसी तरह अमर्यादित बयानबाजी, महिलाओं के प्रति अभद्र बयान के केस में आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की थी। अदालत में दोनों पक्षों की ओर से बहस की गई। कोर्ट में बुधवार को दोनों पक्षों की बहस के साथ ही जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई थी। अदालत ने फैसला सुरक्षित...