रामपुर, अक्टूबर 28 -- सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां की पत्नी तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दर्ज मुकदमे में सोमवार को अलीगढ़ से तहसीलदार केजी मिश्र कोर्ट में पेश हुए। लेकिन, बचाव पक्ष के स्थगन के कारण जिरह नहीं हो सकी। कोर्ट ने जिरह का अवसर समाप्त करते हुए अगले गवाह को आगामी सात नवंबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। मालूम हो कि पूर्व सांसद एवं शहर विधायक तजीन फात्मा और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ हमसफर रिसॉर्ट की परिधि में सरकारी खाद के गड्ढे कब्जाने के आरोप में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसका ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। सोमवार को इस केस में सुनवाई के लिए अलीगढ़ जनपद की कोल तहसील में तैनात तहसीलदार केजी मिश्र रामपुर आए और कोर्ट में पेश हुए। वह इस केस में वादी थे। लिहाजा, ...