रामपुर, मई 8 -- सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़े दो मुकदमों में गवाहों के कोर्ट में पेश नहीं होने पर अदालत ने उन्हें जमानती वारंट जारी किए हैं। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में बुधवार को आजम से जुड़े शत्रु संपत्ति प्रकरण में सुनवाई थी, जिसमें अभिलेखापाल मोहम्मद फरीद कोर्ट में गवाही को नहीं पहुंचे, अदालत ने उनके बीडब्ल्यू जारी किए हैं। वहीं, अब्दुल्ला से जुड़े मारपीट के मुकदमें में वादी नदीम को कोर्ट में गवाही देनी थी, लेकिन अदालत नहीं पहुंचे, उन्हें भी जमानती वारंट जारी किए गए हैं। दोनों ही मुकदमों में 21 मई को सुनवाई होगी।
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