रामपुर, फरवरी 15 -- रामपुर। धोखाधड़ी में सीतापुर जेल में बंद सपा नेता मोहम्मद आजम खां और हरदोई जेल में बंद उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम ने रिकार्ड रूम में हेराफेरी के मामले में जमानत के लिए एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट की शरण ली है। दोनों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिस पर शनिवार को भी सुनवाई होगी। मालूम हो कि कुछ माह पहले शत्रु संपत्ति को खुर्द बुर्द करने के आरोप से घिरे सपा नेता आजम खां व अब्दुल्ला आजम को रामपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। इसके बाद यह मामला शासन तक पहुंचा था। शासन ने इस मामले की दोबारा विवेचना के आदेश दिए गए थे। एसपी ने इस मामले की विवेचना अपराध शाखा के इंस्पेक्टर नवाब सिंह को सौंपी थी। नवाब सिंह इस वक्त शहर कोतवाल हैं। मामले में पिता-पुत्र को कोर्ट में आरोपी बनाया ज...