धनबाद, फरवरी 16 -- धनबाद वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन करने के एक मामले में आरोपित धनबाद के भाजपा सांसद ढुलू महतो ने शनिवार को एमपी एमएलए न्यायालय की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दायर किया। बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने बहस की। अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक प्रखर श्रीवास्तव ने भी अपना पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद उन्हें जमानत दे दी। हालांकि इस मामले में अदालत ने पूर्व में भी कई आरोपियों को जमानत दे चुकी है। इस मामले में धनसार थाना में ढुलू महतो, सोना रजक, मनोज चौहान, विनोद कुमार चौहान व संजय चौहान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने अनुसंधान के बाद उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया था।
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