सीवान, मई 31 -- सीवान, हिटी। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह विशेष अदालत एमपी एमएलए अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने पूर्व विधायक विक्रम कुंवर पर आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए तथा उनकी लगातार अनुपस्थिति को देखकर गैर जमानती वारंट निर्गत किया है। वारंट का अनुपालन पुलिस कप्तान के माध्यम से कराए जाने के अभी आदेश अदालत ने पारित किया है। बताया गया है कि वर्ष 2010 में विक्रम कुंवर भाजपा के प्रत्याशी थे और वह अनाधिकृत वाहन चालक तथा गाड़ी पर लंबा झंडा लगाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे जो प्रतिबंधित था । चुनाव प्रभारी दल सर्विलेंस के प्रभारी बीरबल दास ने सूचना मिलने पर पाया कि आदेश का उल्लंघन हुआ है। तदुपरांत प्रभारी ने हुसैनगंज थाने में विक्रम कुंवर और उनके चालक मनोहर राम के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन को लेकर भादवि की धारा 171 एव...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.