फर्रुखाबाद कन्नौज, नवम्बर 26 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। आचार संहिता उल्लंघन के दर्ज मुकदमे में एमपी, एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार ने पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल को दोष मुक्त किया है। साक्ष्य के अभाव में उन्हें दोषमुक्त करते हुए 20 हजार रुपये का एक प्रतिभू व इसी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने के आदेश दिए हैं। फतेहगढ़ कोतवाली में 25 अप्रैल 2019 को पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल के खिलाफ तत्कालीन उपजिलाधिकारी की अनुमति से मुकदमा दर्ज कराया गया था। उस समय बसपा प्रत्याशी मनोज अग्रवाल ने 15 अप्रैल 2019 को अपरान्ह 2 बजे से शाम 9 बजे तक कार्यकर्ता बैठक बेवर रोड के मेडिकल कालेज में करने की अनुमति प्राप्त की थी। कार्यकर्ता सम्मेलन की वीडियोग्राफी करायी गयी थी इसका अवलोकन टीम ने किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओ को नाश्ता के...
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