भभुआ, जुलाई 3 -- दस हजार रुपया के निजी मुचलका पर अदालत ने की जमानत अर्जी मंजूर नामांकन दाखिल करने के दौरान आदर्श आचार संहिता का हुआ था उल्लंघन (पेज तीन) भभुआ, कार्यालय संवाददाता। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी शिखा पांडेय की अदालत ने पूर्व विधायक रामचंद्र यादव की जमानत अर्जी को स्वीकार कर बेल दिया। इसके लिए पूर्व विधायक को 10 हजार का बॉड पेपर भरना पड़ा। रामचंद्र के खिलाफ 27 सितंबर 2005 को भभुआ थाने में तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी जग विजय प्रसाद सिंह ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज कराया था। अधिवक्ता बलिराम सिंह यादव ने बताया यह मुकदमा तब हुआ था, जब रामचंद्र बसपा प्रत्याशी के रूप में नामजदगी का पर्चा दाखिल करने अनुमंडल कार्यालय में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस अभिरक्षा में लेने के ...