रांची, फरवरी 17 -- रांची, संवाददाता। आचार संहिता उल्लंघन के 6 साल पुराने एक मामले में आरोपी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का बयान सोमवार को एमपी/एलएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में दर्ज किया गया। बयान दर्ज होने के बाद मामले में बहस प्रारंभ हुई। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसले की तारीख 20 फरवरी निर्धारित की है। अदालत ने पिछले दिनों अभियोजन पक्ष की गवाही बंद होने के बाद बंधु तिर्की को सशरीर बुलाया था। कोर्ट के आदेश पर बंधु तिर्की पहुंचे। सिल्ली विधानसभा के उप चुनाव के दौरान पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने अनगड़ा थाना क्षेत्र में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ी कहने का आरोप है। उसी रैली में सुदेश कुमार महतो को नाभि में तीर मारने को लेकर संबोधित किया था। इस तरह ...