बस्ती, नवम्बर 26 -- बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा की अदालत ने रिहायशी छप्पर जलाने व धमकी देने के मामले एक आरोपी को चार वर्ष कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता दिलीप सिंह व राघवेश प्रसाद पांडेय ने अदालत को बताया कि दुबौलिया थानाक्षेत्र के बंजरिया सुबी गांव निवासी दलसिंगार ने तहरीर दिया था कि 29 मई 2019 को समय करीब दो बजे दिन में उसके रिहायशी मकान के आगे रखा छप्पर में गांव के रामप्रताप ने आग लगा दी। जिससे सारा समान कपड़ा, बर्तन, राशन, बेड, कुर्सी मेज आदि जलकर नष्ट हो गया। शोर लगाने पर पास-पड़ोस के लोग दौड़े लेकिन तब तक सब कुछ राख हो गया। रामप्रताप को आग लगाते हुए देखा और पकड़ा भी था पर धमकी देते भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रामप्र...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.