मेरठ, अक्टूबर 19 -- उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में 22 नई एंटी करप्शन कोर्ट का आदेश दिया गया है। इसके लिए प्रमुख सचिव संजय प्रसाद की ओर से पत्राचार कर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब आगरा मंडल के भ्रष्टाचार के मामलों में मेरठ कोर्ट में आरोपियों को पेश कराने की जरूरत नहीं रहेगी। ज्यादातर सभी प्रकरण में संबंधित मंडल की एंटी करप्शन कोर्ट में ही सुनवाई हो सकेगी। इन मामलों में त्वरित कार्रवाई भी संभव हो सकेगी। यूपी सरकार ने सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और त्वरित कार्रवाई के लिए नई व्यवस्था बनाई है। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद की ओर से 16 अक्टूबर को आदेश जारी कर प्रदेश के 18 जिलों में एंटी करप्शन की 22 कोर्ट बनाने का आदेश दिया गया है। महानिबंधक हाईकोर्ट इलाहाबाद, महालेखाकर यूपी, प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्श उत्तर प्रदेश शासन, पुलिस म...