रांची, फरवरी 18 -- रांची, संवाददाता। आगजनी से जुड़े मामले में सूचक को गवाही के लिए बुलाने की अभियोजन की अर्जी अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने स्वीकार कर ली। मामला कांके थाना कांड संख्या 140/2022 से संबंधित है। अभियोजन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि सूचक मंटू केशरी का अब तक परीक्षण नहीं हो सका है, जबकि मामला अभियुक्त रवि केशरी के 313 सीआरपीसी बयान के चरण में है। अभियोजन ने दलील दी कि न्यायोचित निर्णय के लिए सूचक की गवाही आवश्यक है। बचाव पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल अंतिम चरण में है और यह कदम केवल विलंब के उद्देश्य से उठाया गया है। न्यायालय ने माना कि सूचक की गवाही न्याय के हित में जरूरी है।
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