प्रतापगढ़ - कुंडा, दिसम्बर 28 -- प्रतापगढ़,संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने निजी बीमा कंपनी की भंगवाचुंगी शाखा को 8 लाख 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति धनराशी नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है। कुंडा तहसील के कुसाहिलडीह गांव निवासी राहुल जायसवाल ने 16 अगस्त 2016 को आयोग के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। बताया कि उनकी राहुल ट्रेडर्स की एक फर्म है। फर्म का सीसी का अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक कुंडा में है। उन्होंने फर्म का बीमा भी कराया। 17 मार्च 2018 की रात विद्युत शॉर्ट सर्किट से गोदाम में आग लग गई। आग से गोदाम में रखा सारा सामान जल गया। शिकायत के बाद भी उन्हें बीमा धनराशि नहीं दी गई। जिसके बाद उन्होंने आयोग के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्र, सामान्य सदस्य सह...