देवरिया, सितम्बर 3 -- देवरिया, विधि संवाददाता: फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश ने एक मामले में न्यायालय में आंख्या रिपोर्ट के आदेश की अवहेलना पर थानाध्यक्ष खुखुंदू को चार सितंबर को व्यक्तिरूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। सरकार बनाम अज्ञात मुकदमें में खुखुन्दू थाना क्षेत्र के रहने वाले रमेश यादव ने प्रार्थनापत्र न्यायालय में दिया था। न्यायालय ने थाने से आख्यां रिपोर्ट मंगाने का आदेश दिया। लेकिन थानाध्यक्ष खुखुन्दू ने न्यायालय के आदेश के बावजूद आंख्या रिपोर्ट नहीं भेजी। न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष खुखुन्दू को 4 सितंबर को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...