नई दिल्ली, दिसम्बर 30 -- केंद्र सरकार ने PAN कार्ड और Aadhaar कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन यानी आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 तय की है। यह डेडलाइन Central Board of Direct Taxes (CBDT) की ओर से तय की गई है, जिसका मकसद टैक्स सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपैरेंट बनाना और फेक PAN के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि तय समय सीमा तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं करने वालों का PAN इनऑपरेटिव (बेकार) घोषित किया जा सकता है, जिससे रोजमर्रा के कई कामों पर असर पड़ेगा।PAN और Aadhaar को लिंक करना क्यों है जरूरी? PAN कार्ड इनकम टैक्स से जुड़े लगभग हर काम में जरूरी होता है, जैसे ITR फाइल करना, बैंक अकाउंट खोलना, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश और बड़े लेन-देन वगैरह। वहीं Aadhaar कार्ड एक यूनीक पहचान है, जो बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डाटा से ज...