देहरादून, अप्रैल 26 -- उत्तराखंड के सरकारी महकमों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से कर्मचारियों की भर्ती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। शुक्रवार को मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने सभी प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारियों को यह आदेश जारी किए। अब भविष्य में रिक्त पद भर्ती एजेंसियों के मार्फत नियमित रूप से भरे जाएंगे। मुख्य सचिव ने आदेश में कहा कि सरकारी कार्य प्रणाली और सुशासन के मद्देनजर सेवा नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुसार ही रिक्त पदों पर कर्मचारियों की नियुक्तियां की जाएंगी। अगर नियमित पदों के सापेक्ष किसी भी प्रकार से आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से नियुक्तियां की जाती हैं तो संबंधित विभागाध्यक्ष के खिलाफ कड़ा एक्शन ...